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पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार

पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद नहीं लौटी जेल

मोगा निहाल सिंह वाला थाना पुलिस ने पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद वापस जेल नहीं लौटने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार महिला के खिलाफ पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेंपरेरी रिलीज एक्ट, 1962 की संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी महिला को 29 सितंबर 2026 को हिम्मतपुरा से गिरफ्तार किया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार महिला की पहचान करमजीत कौर उर्फ करमी पत्नी सुखदेव सिंह निवासी हिम्मतपुरा के रूप में हुई है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब निहाल सिंह वाला पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। पुलिस के अनुसार करमजीत कौर एक पुराने एनडीपीएस मामले में जेल में बंद थी और बाद में उसे पैरोल पर छोड़ा गया था।

रिकॉर्ड में बताया गया है कि करमजीत कौर के खिलाफ थाना भदौड़, जिला बरनाला में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला नंबर 66/21 दर्ज है। उक्त मामले में वह जेल में बंद थी और पैरोल पर बाहर आई थी। पुलिस के अनुसार पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत वापस जेल जाना था, लेकिन वह वापस नहीं गई।

निहाल सिंह वाला पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान उसे हिम्मतपुरा क्षेत्र से पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने पंजाब गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेंपरेरी रिलीज एक्ट, 1962 की संबंधित धारा के तहत मामला नंबर 252 दिनांक 29 सितंबर 2026 दर्ज किया। पुलिस कार्रवाई करने वाले एएसआई जसवंत सिंह की ओर से आरोपी महिला को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि रिकॉर्ड में की गई है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पैरोल पर रिहा किए गए बंदियों को तय शर्तों और निर्धारित अवधि का पालन करना होता है। यदि कोई व्यक्ति पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करता है या निर्धारित समय पर वापस नहीं लौटता, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रक्रिया के तहत निहाल सिंह वाला पुलिस ने यह मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है।

EDITED BY- HARLEEN KAUR

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