टॉप न्यूज़

पंजाब में नए आदेश हुए जारी

जिला प्रशासन ने लगा दी ये पाबंदियां

जिला प्रशासन ने शहर की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणा की है। जिला मजिस्ट्रेट टी. बेनिथ द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, शहर के मुख्य बाजारों में दुकानदार अब अपनी दुकान की सीमा से बाहर कोई भी वस्तु नहीं रख सकेंगे। यह आदेश विशेष रूप से सदर बाजार, फरवाही बाजार, हंडियाया बाजार और कच्चा/पक्का कॉलेज रोड क्षेत्र में प्रभावी होगा।

शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए चार पहिया वाहनों पर भी रोक लगाई गई है। सदर बाजार में किसी भी प्रकार के चार पहिया वाहन का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। इन वाहनों को बरनाला रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ा करना अनिवार्य होगा। वहीं फरवाही और हंडियाया बाजार में वाहनों की पार्किंग केवल तय की गई लाइनों के अंदर ही की जा सकेगी।

इसके अलावा, भारी वाहनों जैसे लोडिंग ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली, टेंपों और टाटा 407 इत्यादि का बाजार में प्रवेश केवल रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही मान्य होगा। दिन के समय ऐसे वाहनों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

एक अलग आदेश में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने साफ कहा है कि मैरिज पैलेस, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बिना अनुमति ध्वनि यंत्रों जैसे लाउडस्पीकर या ऑर्केस्ट्रा का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

बरनाला प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल शहरी व्यवस्था सुधारने में सहायक होगा, बल्कि आम नागरिकों को शांतिपूर्ण वातावरण भी प्रदान करेगा।

EDITED BY- HARLEEN KAUR

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!