
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। बता दें कि बिक्रम मजीठिया 26 जून से विजिलेंस की हिरासत में हैं और हाल ही में उन्हें 6 जुलाई को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था। मजीठिया द्वारा दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को कोई अंतरिम राहत नहीं दी और अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी है।
EDITED BY- HARLEEN KAUR



