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हादसा पीड़ितों की मदद करने वाले ‘राह-वीरों’ को मिलेगी 25 हजार की प्रोत्साहन राशि

सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने और उनकी जान बचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने आम लोगों को हादसा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। हादसे के बाद घायल व्यक्ति की मदद करने वाले योग्य ‘राह-वीर’ को सरकार की ओर से 25 हजार रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि के साथ प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

यह जानकारी अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जसपिंदर सिंह ने मंगलवार को जिला रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे के बाद का पहला एक घंटा, जिसे ‘गोल्डन ऑवर’ कहा जाता है, घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान यदि कोई नागरिक बिना देरी किए घायल को अस्पताल या चिकित्सा सहायता तक पहुंचाने में सहयोग करता है तो कई बार उसकी तत्काल मदद किसी कीमती जान को बचाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

एडीसी ने बताया कि मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 की धारा 134ए के तहत सड़क हादसे के पीड़ितों की नेक नीयत से मदद करने वाले व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि हादसा पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति को केवल मदद करने के कारण पुलिस थाने, अस्पताल या किसी सरकारी कार्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जहां कानूनी तौर पर राह-वीर की मौजूदगी या बयान जरूरी होगा, वहां भी कार्रवाई उचित और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी।

उन्होंने जिले के लोगों से अपील की कि सड़क पर हादसा होने की स्थिति में तमाशबीन बनने के बजाय मानवता के नाते घायल की सहायता के लिए आगे आएं। उन्होंने संबंधित विभागों को ‘राह-वीर’ योजना के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए, ताकि लोग हादसा पीड़ितों की तत्काल मदद करने के लिए प्रेरित हो सकें।

बैठक के दौरान एडीसी ने सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों की भी समीक्षा की। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और संबंधित विभागों को ब्लैक स्पॉट की पहचान कर वहां जरूरत के अनुसार साइन बोर्ड, पर्याप्त रोशनी और अन्य सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्कूलों में रोड सेफ्टी संबंधी जागरूकता कक्षाएं लगाने, सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी को सख्ती से लागू करने तथा स्कूल वैन सहित भारी वाहनों की जांच के दौरान रिफ्लेक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।

EDITED BY- HARLEEN KAUR

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